नमस्कार दोस्तों,
जैसा की आप जानते है की डेथ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जारी किया जाता है। यह एक सरकारी दस्तावेज़ होता है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु की तारीख, स्थान, कारण और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है। डेथ सर्टिफिकेट एक मृत्यु पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है जो संबंधित जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय के तहत कार्य करता है।
मृत्यु प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए, आपको मृतक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना का आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको आपातकालीन मृत्यु पंजीकरण कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय जैसी संबंधित अथॉरिटी के पास जाना हो सकता है। आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा और मृत्यु से संबंधित जानकारी जैसे मृत्यु की तारीख, स्थान और कारण प्रदान करनी होगी। इसके बाद, आवेदन प्रक्रिया सम्पूर्ण करने के बाद, आपको मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
यदि आपको अपने मृत्यु प्रमाणपत्र के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए हो, तो आपको अपने स्थानीय मृत्यु पंजीकरण कार्यालय या अपने देश के सरकारी वेबसाइट पर संपर्क करना चाहिए।
एक वर्ष के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाये ?
इसके लिए सम्बधित तहसील में तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है आवेदन में कई प्रकार के शपथ पत्र प्रस्तुत करने होते है जिनका प्रिन्ट किसी दुकान से प्राप्त कर फिर भरना पडता है लेकिन आप एप्लीकेशन के द्वारा कुछ सैकण्डों में उक्त कार्य कर सकते है ा
इसके लिए जिस व्यक्ति द्वारा आवेेेदन किया जा रहा है उससे सम्बधित सूचना एवं जिस बच्चे/पुरूष/महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाना है की सूूूूचना का इन्द्राज करें उसके उपरान्त preview पर किल्क करें इसके बाद आपका डाफट बनकर तैयार हो जायेगा उसको चैक कर लेेेवे उसके बाद Download PDF पर किल्क करें जिससे की उक्त डाफट आपके कम्यूटर में सेव हो जायेगा उक्त फाॅॅॅर्म को प्रिन्ट कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बधित तहसील में आवेदन करें
उसके बाद तहसील द्वारा एक अनुज्ञा पत्र प्रदान किया जावेगा उक्त पत्र को सम्बधित ग्राम पंचायत/नगरपालिका में जमा करावें और वहां से जन्म प्रमाण पत्र बनावावें ाा